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MP में 7 कृषि यंत्रों पर 70% की सब्सिडी, आवेदन की आखरी तारीख 23 दिसंबर 2025


एक्सक्लूसिव: मध्यप्रदेश के किसानों के लिए अच्छी खबर है! अगर आपने अभी तक e-Krishi Yojana के तहत मॉडर्ट फार्म इक्विपमेंट की सब्सिडी के लिए आवेदन नहीं किया है, तो ये खबर आपके लिए फायदेमंद साबित होगी । सरकार ने हैप्पी सीडर समेत 7 कृषि यंत्रों की सब्सिडी के लिए डेडलाइन को 17 दिसंबर से बढ़ाकर 23 दिसंबर 2025 कर दिया है। यानी आपके पास अभी भी 2 दिन का समय है। बता दे कि योजना शुरू होने के बाद यह दूसरी बार है जब सरकार ने डेडलाइन बढ़ाई है, यानी सरकार चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान इसका फायदा उठाएं।

डेडलाइन क्यों बढ़ी?

3 अक्टूबर 2025 से शुरू हुई इस योजना में अब तक लाखों किसान आवेदन कर चुके हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट की दिक्कत और जागरूकता की कमी को देखते हुए सरकार ने आवेदन तारीख आगे बढ़ाने का फैसला लिया। खासकर पराली प्रबंधन और आधुनिक बुवाई से जुड़े यंत्रों की मांग को देखते हुए यह कदम किसानों के सीधे हित में उठाया गया है। अब जो किसान छूट गए थे, वो 23 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं।

इन 7 यंत्रों पर मिलेगी सब्सिडी, देखें लिस्ट

योजना के तहत जिन 7 यंत्रों पर सब्सिडी दी जाएगी, उनकी सूची और सुरक्षा जमा राशि इस प्रकार है:-

कृषि यंत्र का नाम धरोहर राशि (रुपए)
हैप्पी सीडर 4,500 रुपए
सुपर सीडर 4,500 रुपए
स्मार्ट सीडर 4,500 रुपए
श्रेडर / मल्चर 5,500 रुपए
बेलर 15,000 रुपए
हे रेक / स्ट्रॉ रेक 5,000 रुपए
स्लेशर 2,000 रुपए

कैटेगरी अनुसार मिलेगा सब्सिडी का फ़ायदा

सरकार ने अलग-अलग कैटेगरी के किसानों के लिए अलग-अलग सब्सिडी स्लैब रखे हैं:

  • सामान्य किसान: 40% से 50% तक सब्सिडी
  • अनुसूचित जाति/जनजाति, महिला व लघु-सीमांत किसान: 50% से 70% तक सब्सिडी

कृषि यंत्रों की कीमत कितनी भी हो, सब्सिडी राशि सीधे आपके बैंक खाते में DBT के जरिए भेजी जाएगी। मतलब कोई बिचौलिया नहीं, कोई घूसखोरी नहीं, पैसा सीधा आपके घर। हर यंत्र पर कितनी सब्सिडी मिलेगी, यह जानने के लिए आप ई-कृषि पोर्टल पर दिए गए कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं।

आवेदन कैसे करें?

आवेदन करने के लिए किसान को सबसे पहले अपने बैंक खाते से संबंधित जिले के सहायक कृषि यंत्री के नाम पर डिमांड ड्राफ्ट (DD) बनवाना होगा। इस डीडी को आवेदन के साथ अपलोड करना अनिवार्य है।

बिना धरोहर राशि के आवेदन मान्य नहीं होगा। और हाँ आवेदन में यदि कोई त्रुटि, गलत जानकारी या डॉक्यूमेंट्स की कमी पाई गई तो आवेदन तुरंत रद्द कर दिया जाएगा। कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा । इसलिए फॉर्म भरते समय हर विवरण ध्यान से भरें।

आवेदन के लिए ज़रूरी लिंक्स:-

पराली की समस्या से मुक्ति:

हैप्पी सीडर और सुपर सीडर जैसे यंत्र सिर्फ खेती आसान नहीं करते, बल्कि पराली जलाने की समस्या को भी खत्म करते हैं। सरकार ने इसे ध्यान में रखते हुए इन यंत्रों पर ज़्यादा फोकस किया है। मतलब आपको सब्सिडी के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण का सर्टिफिकेट भी मिलता है। लागत कम होगी, समय बचेगा और आने वाली फसलों के लिए ज़मीन भी स्वस्थ रहेगी।

क्या आपको यह योजना मिलेगी? जानिए पात्रता

मध्यप्रदेश का कोई भी किसान, जो खुद की ज़मीन पर खेती करता है, इस योजना के लिए पात्र है। लेकिन याद रखें DD आवेदक किसान के खुद के बैंक अकाउंट से बनना चाहिए। किसी दूसरे का अकाउंट इस्तेमाल करने पर आवेदन रद्द हो जाएगा। इसके अलावा अपने जिले के सहायक कृषि यंत्री से संपर्क करके स्थानीय स्तर की जानकारी जरूर लें।

आवेदन की आखिरी तारीख 23 दिसंबर

सरकार ने किसानों को एक मौका दिया है। जिन किसानों ने अब तक आवेदन नहीं किया, उनके पास सिर्फ 2 दिन बचे हैं। आज ही अपने दस्तावेज़ तैयार करें, बैंक से DD बनवाएं और तुरंत पोर्टल पर जाकर आवेदन करें। कोई गलती न हो, इसके लिए पोर्टल की गाइडलाइंस ध्यान से पढ़ें।

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